
किसान आंदोलन टूलकिट मामला: कोर्ट ने जवाब दाख़िल नहीं करने पर केंद्र को लगाई फटकार
The Wire
किसान आंदोलन को लेकर सोशल मीडिया पर जारी एक टूलकिट में संलिप्तता के आरोप में बीते 13 फरवरी को पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को गिरफ़्तार किया गया था. अदालत ने बीते 17 मार्च को दिशा रवि की याचिका पर जवाब दाख़िल करने के लिए केंद्र सरकार को आख़िरी मौका दिया था. आरोप है कि किसान आंदोलन का पूरा घटनाक्रम टूलकिट में बताई गई कथित योजना से मिलता-जुलता है.
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने टूलकिट मामले में आरोपी और पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि की याचिका पर जवाब दाखिल नहीं करने पर केंद्र सरकार को मंगलवार को फटकार लगाई. दिशा रवि ने अपनी याचिका में पुलिस को मामले में दर्ज प्राथमिकी और जांच संबंधी सामग्री मीडिया को कथित तौर पर लीक करने से रोकने का निर्देश देने का अनुरोध किया है. अदालत ने इस साल 17 मार्च को दिशा रवि की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार को आखिरी मौका दिया था. जस्टिस प्रतिभा एम सिंह केंद्र से कहा, ‘केंद्र सरकार के लिए क्या कोई आखिरी मौका नहीं होता? यह बहुत बुरी बात है. मुझे यह समझ नहीं आता कि यदि अदालत कहती है कि यह आखिरी अवसर है, तो इसका क्या अर्थ है?’ अदालत को यह बताया गया कि केंद्र ने दिशा रवि की याचिका पर अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया है, जिसके बाद अदालत ने यह टिप्पणी की.More Related News