किसान आंदोलन की वजह से सड़क ब्लॉक पर SC सख्त; यूपी और हरियाणा सरकार को भेजा नोटिस
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सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि आखिरी लंबे समय से आंदोलन के कारण सड़कें क्यों बंद है? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और केंद्र सरकार को पहले नोटिस जारी किया था और कहा था कि अन्य राज्यों को मामले में पक्षकार होना चाहिए. मामले पर अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी.
नई दिल्लीः किसान आंदोलन की वजह से नोएडा-दिल्ली के बीच सड़क पर लगाए गए बैरियर को हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जताई. कोर्ट ने कहा कि सड़क किसी भी सूरत में ब्लॉक नहीं होनी चाहिए. Supreme Court says that public roads shouldn't be blocked in protests while hearing a plea by a woman resident of Noida seeking direction to ensure that road between Noida & Delhi is kept clear so that passage isn't affected. SC says there should be free flow of traffic on roads. जस्टिस एसके कौल और जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ ने कहा कि हम इस बात से चिंतित नहीं हैं कि आप विरोध प्रदर्शनों से कैसे निपटें, लेकिन सार्वजनिक सड़कों को अवरुद्ध नहीं किया जाना चाहिए. — ANI (@ANI)More Related News