
किसानों के रोड ब्लॉक पर SC ने जताई आपत्ति, कहा, समाधान खोजे केंद्र-राज्य सरकार
The Quint
farmer protest: सुप्रीम कोर्ट किसानों के विरोध-प्रदर्शन के तहत दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रोड ब्लॉक पर आपत्ति जताई कहा समाधान खोजे केंद्र-राज्य सरकार,sc farmer protester have right to agitate but roads cannot be blocked govt solution
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 23 अगस्त को विवादित कृषि कानूनों (Farm Laws) के खिलाफ चल रहे किसानों के विरोध-प्रदर्शन के तहत दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रोड ब्लॉक पर आपत्ति जताई. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों को इसका समाधान निकालने का निर्देश दिया.जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोएडा के एक निवासी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि किसानों को विरोध करने का अधिकार है लेकिन सड़कों को अनिश्चितकाल के लिए ब्लॉक करने के नहीं रखा जा सकता."उन्हें आंदोलन करने की जगह का अधिकार हो सकता है, लेकिन सड़कों को इस तरह ब्लॉक नहीं किया जा सकता"याचिकाकर्ता मोनिका अग्रवाल ने अपनी याचिका में कहा है कि सार्वजनिक सड़कों को साफ रखने के लिए शीर्ष अदालत द्वारा पारित विभिन्न निर्देशों के बावजूद उसका पालन नहीं किया गया है. सिंगल मदर होने के कारण उनके लिए नोएडा से दिल्ली की यात्रा करना बुरा सपना बन गया है.समाधान निकालने का दिया निर्देशसुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र सरकार और संबंधित राज्यों को रोड ब्लॉक का समाधान निकालने का निर्देश दिया."आपको समाधान निकालना होगा. समाधान केंद्र और संबंधित राज्यों के हाथ में है "सुप्रीम कोर्टADVERTISEMENTउत्तर प्रदेश सरकार ने अदालत को यह जानकारी दी कि वह किसानों से रोड़ खाली करने की अपील कर रही है ताकि यातायात में कोई परेशानी ना आए.उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर एफिडेविट में यह कहा गया कि वह किसानों को यह समझाने का प्रयास कर रही है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के पहले के निर्णयों के अनुसार विरोध-प्रदर्शन के लिए रोड ब्लॉक करने की इजाजत नहीं है.(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)ADVERTISEMENT...More Related News