
कार्ति चिंदबरम की जमानत याचिका पर 3 जून को आएगा कोर्ट का फैसला
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चीनी कंपनी के लोगों को वीजा दिलाने के मामले में कार्ति पी चिदंबरम को स्पेशल कोर्ट से मिली अंतरिम राहत बरकरार है. राउज एवेन्यू कोर्ट 3 जून को कार्ति पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत पर फैसला सुनाएगी. ईडी ने कार्ति पी चिदंबरम को कोर्ट से राहत ना देने की मांग की और अंतरिम जमानत का विरोध किया.
कथित चीनी वीजा घोटाले में फंसे कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू स्थित स्पेशल कोर्ट 3 जून को फैसला सुनाएगी. फिलहाल, गिरफ्तारी को लेकर अंतरिम राहत बरकरार रहेगी. कोर्ट में कार्ति चिदंबरम, एस भास्कर रमन और टीएसपीएल के पूर्व उपाध्यक्ष विकास मखरिया ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी.
कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. स्पेशल कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कार्ति चिदंबरम को अग्रिम जमानत की अर्जी का विरोध किया और कहा कि मनी लॉण्ड्रिंग और नकली वीजा के आरोप गंभीर हैं. ईडी के वकील ने कहा कि अगर अग्रिम जमानत दी जाती है तो एजेंसी यह पता नहीं लगा पाएगी कि आखिर पैसे कहां गए. सारे सबूत नष्ट कर दिए जाएंगे.
एजेंसी ने कहा कि कार्ति की दलील लचर और प्री मेच्योर हैं. इन पर भरोसा करना जोखिम भरा है और जांच पर असर डालने वाला होगा. स्पेशल कोर्ट अब कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर 3 जून को फैसला सुनाएगी. तब तक कोर्ट का गिरफ्तारी से संरक्षण का अंतरिम आदेश जारी रहेगा. बता दें कि हाल ही में सीबीआई ने भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में कार्ति चिदंबरम के आवास समेत कई जगहों पर छापेमारी की थी. कार्ति चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने 2011 में चाइनीज कंपनी के लोगों को वीजा दिलाने मे मदद की.
कार्ति चिदंबरम पर 50 लाख रिश्वत लेने का आरोप
बताते चलें कि कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम के खिलाफ CBI ने एक नया केस दर्ज किया है. पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति पर आरोप है कि उन्होंने 250 चीनी नागरिकों को भारतीय वीजा दिलाया, जिसके बदले उन्होंने 50 लाख की रिश्वत ली. इस मामले में सीबीआई टीम ने कार्ति चिदंबरम के घर और ऑफिस समेत 9 ठिकानों पर छापे मारे. ये छापेमारी चेन्नई, दिल्ली आदि में की गई थी. मुंबई के तीन ठिकानों, कर्नाटक के एक और पंजाब और ओडिशा के एक-एक ठिकाने पर भी सीबीआई की रेड पड़ी थी.

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