कारों में 6 एयरबैग देने का नियम 1 अक्टूबर 2023 से होगा लागू: सरकार
NDTV India
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कारों में 6 एयरबैग अनिवार्य करने के नियम को लागू करने की तिथि का खुलासा कर दिया है.
भारत सरकार ने वाहनों में अनिवार्य छह एयरबैग नियम को लागू करने की अपनी योजना को स्पष्ट कर दिया है. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक ट्वीट में यह घोषणा की है, उन्होंने कहा कि "दुनियाभर में सप्लाई की कमी से ऑटो उद्योग जूझ रहा है, जिसके चलते हमने यह निर्णय लिया है कि कारों में न्यूनतम 6 एयरबैग रखने का नया नियम 01 अक्टूबर 2023 से लागू किया जाएगा." सरकार ने इससे पहले 14 जनवरी, 2022 को एक मसौदा अधिसूचना जारी की थी, जो 1 अक्टूबर, 2022 के बाद निर्मित एम 1 श्रेणी (8 सीटों तक के वाहन) के वाहनों में 6 एयरबैग अनिवार्य करने के लिए था. Considering the global supply chain constraints being faced by the auto industry and its impact on the macroeconomic scenario, it has been decided to implement the proposal mandating a minimum of 6 Airbags in Passenger Cars (M-1 Category) w.e.f 01st October 2023.