
कानूनन शादी के बाद पति का पत्नी के साथ जबदस्ती या इच्छा के बिना यौन संबंध बलात्कार नहीं- छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
ABP News
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वैवाहिक बलात्कार के एक केस की सुनवाई करते हुए एक बड़ा फैसला किया है. दरअसल, छत्तीगढ़ हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को वैवाहिक बलात्कार के अपराध से यह कहते हुए मुक्त कर दिया.
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वैवाहिक बलात्कार के एक केस की सुनवाई करते हुए एक बड़ा फैसला किया है. दरअसल, छत्तीगढ़ हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को वैवाहिक बलात्कार के अपराध से यह कहते हुए मुक्त कर दिया कि पति-पत्नी के कानूनन विवाह के बाद अगर पति पत्नी के साथ यौन संबंध या बलपूर्वक या इच्छा के विरुद्ध संबंध बनाता है तो यह बलात्कार नहीं है. हालांकि इस मामले में कोर्ट ने आरोपी पति को भारतीय दंड संहिता की धारी 377 के तहत अप्राकृतिक तरीके से संबंध बनाने का दोषी पाया है.More Related News