
कांवड़ यात्रा के पक्ष में नहीं है यूपी सरकार, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दी जानकारी
ABP News
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा है कि हम सब भारत के नागरिक हैं. सबको जीवन का मौलिक अधिकार है. हम आपको सोमवार तक समय दे रहे हैं. नहीं तो हमको ज़रूरी आदेश देना पड़ेगा.
नई दिल्ली: कोरोना काल में कांवड़ यात्रा हो या न हो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है. सुनवाई से पहले केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर कर कहा है कि वो इस वक्त कांवड़ यात्रा के पक्ष में नहीं है. हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि कांवड़ लेकर अपने इलाके के मंदिर में जाने से बेहतर होगा कि टैंकर के जरिए जगह-जगह गंगाजल पहुंचाया जाए. लेकिन कोर्ट ने साफ-साफ कहा है कि यूपी सरकार अपने आदेश पर पुनर्विचार करें, हीं तो हमको जरूरी आदेश देना पड़ेगा. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया कि कोविड के मद्देनजर राज्य सरकारों को हरिद्वार से 'गंगा जल' लाने के लिए कांवड़ियों की आवाजाही की अनुमति नहीं देनी चाहिए. हालांकि धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को टैंकरों के माध्यम से 'गंगा जल' उपलब्ध कराने चाहिए. टैंकर चिन्हित/निर्धारित स्थानों पर उपलब्ध हों ताकि आस-पास के भक्त 'गंगा जल' को इकट्ठा कर सकें और अपने नजदीकी शिव मंदिरों में 'अभिषेक' कर सकें. इस दौरान राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि कोरोना नियमों का पालन किया जाए.More Related News