क़ुरान की 26 आयातों को हटाने संबंधी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने ‘बिलकुल तुच्छ’ बताया
The Wire
उत्तर प्रदेश शिया वक़्फ़ बोर्ड के पूर्व प्रमुख वसीम रिज़वी द्वारा दायर इस याचिका को ख़ारिज करते हुए न्यायालय ने उन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. रिज़वी ने अपनी याचिका में दावा किया था कि क़ुरान की इन्हीं 26 आयतों का हवाला देकर इस्लामी आतंकी समूह अन्य धर्म के लोगों पर हमला करते हैं और इसे जायज़ ठहराते हैं.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व प्रमुख वसीम रिजवी की ओर से दायर एक याचिका को ‘बेहद ओछा’ बताया, जिसमें कुरान से 26 आयातों को हटाने का अनुरोध किया गया था. शीर्ष अदालत ने 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाकर इसे खारिज कर दिया है. जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऋषिकेष रॉय की पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया जिसमें आरोप लगाया गया था कि कुरान की 26 आयातें नास्तिकों या इसके गैर-अनुयायियों के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देती हैं. रिजवी ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि इस्लाम समानता, निष्पक्षता, माफ करने और सहनशीलता की अवधारणाओं पर आधारित है, लेकिन इस पवित्र किताब की उक्त आयातों की चरम व्याख्याओं के कारण धर्म मूल सिद्धांतों से दूर जा रहा है. रिजवी की याचिका पर व्यापक आक्रोश देखने को मिला जब कई मुस्लिम संगठनों और इस्लामी धर्म गुरुओं ने वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन किए.More Related News