कलिता,नताशा और तन्हा, ‘’बिना सबूत’’ 1 साल जेल में रहने के बाद रिहा
The Quint
Delhi riot case:दिल्ली हाईकोर्ट ने इन तीनों को जमानत देते हुए कहा था कि विरोध प्रदर्शन आतंकी गतिविधि नहीं हैं.. Delhi High Court, while granting bail to all three, had said that the protests are not terrorist activities.
आखिरकार नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा जेल से बाहर आ गए हैं. 15 जून को दिल्ली हाईकोर्ट ने इन्हें जमानत दी थी लेकिन अभी तक रिहाई नहीं हो सकी थी. दिल्ली पुलिस ने पते के वैरिफेकशन को लेकर समय मांगा था. अब तीनों की रिहाई हो चुकी है. इससे पहले हाईकोर्ट ने जमानत देते वक्त ये साफ किया था कि पहली नजर में, UAPA की धारा 15, 17 या 18 के तहत कोई भी अपराध तीनों के खिलाफ वर्तमान मामले में रिकॉर्ड की गई सामग्री के आधार पर नहीं बनता है. कोर्ट ने कई तथ्यों को ध्यान में रखते हुए माना कि विरोध जताना कोई आतंकी गतिविधि नहीं है.(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)Published: 17 Jun 2021, 7:45 PM IST...More Related News