कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को मिलता है लाभ, जानें EPFO के फायदे
ABP News
यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में उसके जीवनसाथी (पति या पत्नी) और दो बच्चों को ईपीएस दिया जाता है. इस योजना की लाभ के लिए उनकी उम्र 25 साल से कम होनी चाहिए.
कई लोगों ने कोरोना के दौरान अपने प्रियजनों को खो दिया है. ऐसे में जिन परिवारों ने अपने कमाऊ सदस्य खो दिया है उनके लिए खासा नुकसान हुआ है. नुकसान से निपटने के लिए आश्रितों की ओर से हस संभव प्रयास किया जा रहा है. कई लोग जानकारी के अभाव में सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं. ऐसे में लोगों के लिए यह जानकारी जरूरी है कि वह इन परिस्थियों में क्या करें कि उन्हें लाभ मिले और जिंदगी का गुजारा अच्छे से हो. कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ): ईपीएफ में नॉमिनी के तौर पर जुड़े लोग खाते की राशि को लेकर दावा कर सकते हैं. ऐसे में कई बार देखा गया है कि कर्माचारी जानकारी के अभाव में नॉमिनी को नहीं जोड़ पाते हैं. इस स्थिति में इस राशि के लिए कानूनी उत्तराधिकारी अपना दावा ठोक सकता है.More Related News