कर्मचारियों को निकालने के लिए वित्तीय संकट या महामारी के प्रभाव को आधार नहीं बना सकते: हाईकोर्ट
The Wire
बीते साल एयर इंडिया के कुछ पायलटों ने इस्तीफ़े देने के बाद उन्हें स्वीकार किए जाने से पहले ही वापस ले लिया था पर कंपनी ने इसके बावजूद इस्तीफ़े स्वीकार कर लिए. उनका तर्क था कि इस्तीफ़ों को दी गई स्वीकृति पूरी तरह से उचित है क्योंकि कंपनी कई वर्षों से वित्तीय संकट से जूझ रही है.
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि राज्य या उसकी एजेंसियां वित्तीय संकट या महामारी के प्रभाव का हवाला देकर अपने कर्मचारियों को नौकरी से नहीं निकाल सकती हैं. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने कहा, ‘नागरिकों की आजीविका के अधिकारों को सुरक्षित करना एक कल्याणकारी राज्य का अनिवार्य कर्तव्य है.’ जस्टिस ज्योति सिंह ने कई पायलटों को बहाल करने का आदेश देते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिनके इस्तीफे पिछले साल अधिकारियों द्वारा स्वीकृति से पहले वापस लेने के बावजूद एयर इंडिया द्वारा स्वीकार कर लिए गए थे. कोर्ट ने उन्हें बैक वेज (गलत कारणों से निकाले जाने की अवधि का वेतन) का हकदार भी करार दिया. एयर इंडिया ने तर्क दिया था कि इस्तीफे की स्वीकृति पूरी तरह से उचित है क्योंकि वह कई वर्षों से वित्तीय संकट से जूझ रही है.More Related News