
कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध: सुप्रीम कोर्ट का खंडित निर्णय, सीजेआई को भेजा गया केस
The Wire
सुप्रीम कोर्ट की पीठ में शामिल जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट के हिजाब पर बैन लगाने के निर्णय के ख़िलाफ़ दायर याचिकाएं ख़ारिज कर दीं, जबकि जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा कि हाईकोर्ट ने ग़लत रास्ता अपनाया और हिजाब पहनना अंतत: पसंद का मामला है, इससे कम या ज़्यादा कुछ और नहीं.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर लगा प्रतिबंध हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को खंडित फैसला सुनाया और इस संवेदनशील मामले को प्रधान न्यायाधीश के पास भेज दिया, ताकि एक वृहद पीठ का गठन किया जा सके. Justice Sudhanshu Dhulia says Karnataka HC has taken wrong path and wearing hijab is ultimately matter of choice, nothing more or less 'A Matter Of Choice, Girls' Education Most Important Question' : Justice Sudhanshu Dhulia While Setting Aside Karnataka Hijab Ban#SupremeCourtOfIndia #hijab pic.twitter.com/SKk97SVQ7z
— Press Trust of India (@PTI_News) October 13, 2022 — Live Law (@LiveLawIndia) October 13, 2022
जस्टिस हेमंत गुप्ता ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाएं खारिज कर दीं, जबकि जस्टिस सुधांशु धूलिया ने उन्हें स्वीकार किया और कहा कि यह अंतत: ‘पसंद का मामला’ है.