कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा- पत्नी से रेप केस में नहीं बच सकता पति, सांसदों को 'चुप्पी की आवाज' पर देना चाहिए ध्यान
ABP News
Karnataka High Court on Marital Rape: हाई कोर्ट ने कहा- सदियों पुरानी उस घिसीपिटी सोच को मिटा दिया जाना चाहिए कि पति अपनी पत्नी के शासक हैं, उनके शरीर, मन और आत्मा के मालिक है.
Karnataka High Court on Marital Rape: कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि एक व्यक्ति केवल इसलिए रेप के मुकदमे से बच नहीं सकता, क्योंकि पीड़िता उसकी पत्नी है और क्योंकि यह समानता के अधिकार के खिलाफ है. कोर्ट ने सुझाव दिया कि सांसदों को "चुप्पी की आवाज" पर ध्यान देना चाहिए और क़ानून में असमानताओं को दूर करना चाहिए.
सदियों पुरानी घिसीपिटी सोच को मिटा दिया जाना चाहिए- हाई कोर्ट
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