
कर्नाटक हाईकोर्ट ने ‘हिजाब’ मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा
The Wire
कर्नाटक के उडुपी ज़िले में एक प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज में बीते साल दिसंबर में ड्रेस कोड का उल्लंघन करने के लिए कुछ लड़कियों को कक्षा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई थी. धीरे-धीरे यह विवाद राज्य के अन्य हिस्सों में भी फैल गया, जिससे कई स्थानों पर शिक्षण संस्थानों में तनाव का माहौल पैदा हो गया था.
बेंगलुरु: कर्नाटक हाईकोर्ट ने ‘हिजाब’ मामले में शुक्रवार को अपनी 11 दिनों की सुनवाई पूरी कर ली और अपना आदेश सुरक्षित रख लिया.
मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी ने कहा, ‘सुनवाई पूरी हुई, आदेश सुरक्षित रखा जाता है.’ इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ताओं को लिखित दलीलें (यदि कोई हो) देने को भी कहा.
मुख्य न्यायाधीश अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस. दीक्षित और जस्टिस जेएम काजी की पीठ का गठन नौ फरवरी को किया गया था और इसने संबंधित याचिकाओं की रोजाना आधार पर सुनवाई की.
कुछ लड़कियों ने याचिकाओं में कहा था कि जिन शैक्षणिक संस्थानों में ‘यूनिफॉर्म’ लागू हैं, उनमें उन्हें हिजाब पहनकर जाने की अनुमति दी जाए.