कर्नाटक स्कूल मामला: पुलिस का हथियार लेकर बच्चों से पूछताछ करना क़ानून का गंभीर उल्लंघन- कोर्ट
The Wire
2020 में कर्नाटक के बीदर के शाहीन स्कूल के ख़िलाफ़ बच्चों द्वारा सीएए विरोधी नाटक करने पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था. अब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वह हलफनामा दायर कर बताए कि उन पुलिसकर्मियों के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हुई, जिन्होंने यूनिफॉर्म में हथियारों के साथ बच्चों से पूछताछ की थी.
नई दिल्ली: कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि पिछले साल बीदर के शाहीन स्कूल में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ नाटक करने चलते दर्ज किए गए राजद्रोह मामले में हथियार लिए पुलिस की मौजूदगी में बच्चों से पूछताछ करना किशोर न्याय (बच्चों का देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों का गंभीर उल्लंघन है. लाइव लॉ के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और जस्टिस एनएस संजय गौड़ा की पीठ ने कहा कि बीते 16 मार्च को उप अधीक्षक बसावेश्वर ने जो हलफनामा सौंपा है, उसमें उन्होंने उस तस्वीर की सत्यतता की पुष्टि की है जिसमें पांच पुलिसकर्मी तीन स्कूली बच्चों (दो लड़के और एक लड़की) से पूछताछ करते दिख रहे हैं. इन पांच पुलिसवालों में से चार यूनिफॉर्म में हैं और कम से कम दो ने हथियार ले रखा है. पीठ ने कहा, ‘प्रथम दृष्टया यह बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन और जेजे एक्ट 2016 के धारा 86 (5) के तहत गंभीर मामला है.’ धारा 86 में कहा गया है कि यदि कोई पुलिसकर्मी किसी बच्चे से सवाल-जवाब करता है, तो उसे सादे कपड़े में रहना होगा, न कि अपने यूनिफॉर्म में. इसके अलावा यदि किसी लड़की से पूछताछ की जाती है तो महिला पुलिसकर्मी की मौजूदगी अनिवार्य है.More Related News