
कर्नाटक में नहीं होगी शराब की ऑनलाइन बिक्री, SC ने बरकरार रखा हाईकोर्ट का फैसला
NDTV India
कर्नाटक में शराब की ऑनलाइन बिक्री व डिलीवरी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इससे पहले शराब की ऑनलाइन बिक्री व डिलीवरी की याचिका को कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी खारजि कर दिया था.
कर्नाटक में शराब की ऑनलाइन बिक्री व डिलीवरी की मांग वाली याचिका को आज सुप्रीम कोर्ट में तगड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने शराब की ऑनलाइन बिक्री को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि जब तक कोई कानून नहीं होगा, इस तरह शराब की ऑनलाइन बिक्री की इजाजत नहीं होगी. कोर्ट ने कहा कि फिलहाल कानून में कोई प्रावधान नहीं है, जो शराब को दुकान से बाहर ट्रांसपोर्ट कर उपभोक्ता तक पहुंचाने की इजाजत देता हो. अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता इस संबंध में सरकार को प्रतिवेदन दे सकता है. इस याचिका को खारिज करना सरकार द्वारा नियमों में बदलाव करने के रास्ते में नहीं आएगा.More Related News