कर्नाटक में ऑक्सीजन की कमी से हुईं मौतें, हाई कोर्ट ने पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख का मुआवजा देने को कहा
ABP News
कोर्ट ने 6 जुलाई को एक आदेश में राज्य सरकार को सभी 13 परिवारों को 5-5 लाख रुपये का मुआवजा देने के लिए कहा है. कोर्ट ने कहा कि सभी की मौत का कारण ऑक्सीजन की कमी थी.
बेंगलुरू: केंद्र सरकार ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा था कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मौत नहीं हुई. अब कर्नाटक हाई कोर्ट की तरफ से नियुक्त एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बताया है कि इस साल 2 से 3 मई को ऑक्सीजन की कमी के कारण चामराजनगर आयुर्विज्ञान संस्थान (जिला अस्पताल) में 24 कोरोना मरीजों की ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हो गई. होई कोर्ट ने 5-5 लाख का मुआवजा देने को कहाMore Related News