कर्नाटक: बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के मामले में संदिग्धों के ख़िलाफ़ यूएपीए की धाराएं लगाई गईं
The Wire
बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्ष की 20 फरवरी की रात को डोड्डापेट थाना क्षेत्र में हत्या कर दी गई थी. उनके अंतिम संस्कार के दौरान हिंसा भड़क उठी थी और पत्थरबाज़ी एवं आगजनी की घटना हुई थी. पुलिस ने मामले के दस संदिग्धों पर यूएपीए लगाते हुए कहा है कि हत्या के पीछे किसी बड़ी साज़िश का संदेह है.
बेंगलुरुः कर्नाटक पुलिस ने राज्य के शिवमोगा में 20 फरवरी को बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के मामले में गिरफ्तार 10 लोगों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) की धाराएं लगाई हैं.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, आपराधिक पृष्ठभूमि के 27 साल के हर्ष हिंदू की हत्या के आरोप में आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत आरोप लगाने को मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपे जाने की भूमिका के रूप में देखा जा रहा है.
राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘हत्या के पीछे किसी बड़ी साजिश का संदेह है.’
बता दें कि यूएपीए के प्रावधान आमतौर पर उन मामलों में लागू होते हैं, जहां देश की अखंडता को निशाना बनाकर साजिश किए जाने का संदेह हो.