कर्नाटक ईदगाह गणेशोत्सव: बेंगलुरु में सुप्रीम कोर्ट की रोक, हुबली में हाईकोर्ट ने दी अनमुति
The Wire
कर्नाटक सरकार बेंगलुरु के चामराजपेट ईदगाह मैदान पर गणेशोत्सव आयोजित कराना चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर यह कहते हुए रोक लगा दी कि वक़्फ़ बोर्ड के क़ब्ज़े वाली इस ज़मीन पर 200 सालों से ऐसा कोई आयोजन नहीं हुआ है, इसलिए यथास्थिति बरक़रार रखें. लेकिन, ऐसे ही एक अन्य मामले में हुबली के ईदगाह मैदान में कर्नाटक हाईकोर्ट ने गणेशोत्सव की अनुमति देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश यहां लागू नहीं होता.
कर्नाटक हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने 26 अगस्त को राज्य सरकार को बेंगलुरु के चामराजपेट में ईदगाह मैदान का इस्तेमाल करने के लिए बेंगलुरु (शहरी) के उपायुक्त को मिले आवेदनों पर विचार करके उचित आदेश जारी करने की अनुमति दी थी.
इससे पहले मंगलवार दिन में प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित ने गणेश चतुर्थी समारोहों के लिए बेंगलुरु के ईदगाह मैदान के इस्तेमाल के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ कर्नाटक तथा कर्नाटक वक्फ बोर्ड की याचिका पर सुनवाई के लिए तीन न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया था.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अंजुमन-ए-इस्लाम ने धारवाड़ पीठ के समक्ष एक याचिका दायर करके नगरीय निकाय द्वारा मंगलवार को जारी उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें हुबली ईदगाह मैदान को गणेश चतुर्थी महोत्सव के इस्तेमाल की अनुमति दी गई थी.
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, हाईकोर्ट ने कहा कि हुबली धारवाड़ नगर निगम विचाराधीन भूमि का मालिक है और यह अंजुमन-ए-इस्लाम को 999 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर दिया गया है और इस तरह निगम अभी भी भूमि के उपयोग पर अधिकार रखता है.