करोड़ों ग्राहकों के लिए काम की खबर! RBI ने बदले डेबिट-क्रेडिट कार्ड के नियम, 1 अक्टूबर से सभी पर होगा लागू
Zee News
Auto Debit Payments: उन करोड़ों उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है जिनका बिजली, मोबाइल का बिल या दूसरे यूटिलिटी बिल का पेमेंट ऑटो डेबिट होता है. दरअसल 1 अक्टूबर से ऑटो डेबिट नियम बदलने वाला है. आइए जानते हैं अब नए नियम के बारे में.
नई दिल्ली: Auto Debit Payments: उन करोड़ों उपभोक्ताओं के लिए काम की खबर है जिनका बिजली, मोबाइल का बिल या दूसरे यूटिलिटी बिल का पेमेंट ऑटो डेबिट होता है. क्योंकि रिजर्व बैंक ने Additional Factor Authentication (AFA) के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है जिसके अनुसार, 1 अक्टूबर से ऑटो डेबिट पेमेंट सीस्टम बदल जाएगा.
RBI ने देश में डिजिटल पेमेंट को ज्यादा सुरक्षित बनाने के मकसद से Additional Factor Authentication (AFA) का लागू करने का निर्देश दिया गया है. रेकरिंग ऑनलाइन पेमेंट में ग्राहकों के हितों और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए और साथ ही उन्हें फ्रॉड से बचाने के मकसद से AFA का इस्तेमाल करते हुए एक फ्रेमवर्क तैयार करने का निर्देश दिया गया था. लेकिन IBA की अपील को देखते हुए इसे लागू करने के लिए डेडलाइन को 31 मार्च 2021 से बढ़ा कर 30 सितंबर कर दिया था, ताकि बैंक इस फ्रेमवर्क को लागू करने की पूरी तैयारी कर सकें.