
कराची में मदीना मस्जिद तोड़ने के हुक़्म पर बवाल, सुप्रीम कोर्ट को मिली धमकी
BBC
कोर्ट के आदेश पर लोगों में नाराज़गी है. एक नेता ने कहा कि मंदिर तो महफ़ूज़ हैं लेकिन मस्जिद को गिराने का हुक़्म सुप्रीम कोर्ट देता है. क्या है पूरा मामला.
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इसी हफ़्ते मंगलवार को कराची के तारिक़ रोड पर स्थित पार्क की ज़मीन पर बनी मदीना मस्जिद को तोड़ने का आदेश दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ़्ते के भीतर पार्क की ज़मीन ख़ाली करवाने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई पाकिस्तान के मुख्य न्यायधीश जस्टिस गुलज़ार अहमद की अध्यक्षता वाली बेंच ने की.
अदालत में सुनवाई के दौरान कराची के प्रशासक मुर्तज़ा वहाब और शहर के कमिश्नर पेश हुए थे. जस्टिस गुलज़ार अहमद ने सुनवाई के दौरान मुर्तज़ा वहाब से पूछा कि 'पार्क की ज़मीन पर अवैध निर्माण कैसे हुआ?'
जियो टीवी की ख़बर के अनुसार, मुर्तज़ा ने जवाब में कहा था कि 'अगर अदालत कोई आदेश देती है, तो वे उसका पालन करेंगे.'