
कठुआ गैंगरेप-हत्या: सुप्रीम कोर्ट ने ‘नाबालिग’ आरोपी को बालिग माना, मुक़दमा चलाने के निर्देश
The Wire
17 जनवरी 2018 आठ साल की बच्ची का शव जम्मू कश्मीर के कठुआ ज़िले में मिला था. मेडिकल रिपोर्ट में पता चला था कि हत्या से पहले लड़की के साथ कई बार सामूहिक बलात्कार किया गया था. जून 2019 में मामले के मुख्य आरोपी सांजी राम समेत पांच पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया गया था.
अब 20 साल से ज्यादा उम्र के हो चुके आरोपी युवक की पहचान शुभम सांगरा के तौर पर की गई है. उसकी सुनवाई कठुआ के किशोर न्याय बोर्ड द्वारा की जा रही थी. उसे जम्मू में किशोर गृह में रखा गया था और जल्द ही उसके रिहा होने की उम्मीद थी.
17 जनवरी, 2018 को लड़की की हत्या का खुलासा होने पर इस मामले ने देशव्यापी आक्रोश पैदा कर दिया था. मामला उसी वर्ष 27 जनवरी को जम्मू और कश्मीर क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया, जिसने कहा कि लड़की का अपहरण कर लिया गया था और हत्या करने से पहले चार दिन तक उसके साथ बलात्कार किया गया था.
मामले में क्राइम ब्रांच द्वारा दायर आरोप-पत्र के अनुसार, सांगरा ने बच्ची के अपहरण, सामूहिक बलात्कार और हत्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. मामले में सांगरा समेत आठ लोगों को आरोपी बनाया गया था.
अदालत में दायर हलफनामे में सांगरा के नाबालिग होने के दावे को पुष्ट करने के लिए आवेदन में विसंगतियों का हवाला दिया गया. क्राइम ब्रांच द्वारा चिकित्सा कारणों के साथ इसे अदालत में प्रस्तुत किया गया था. क्राइम ब्रांच सांगरा के साथ नाबालिग के रूप में व्यवहार करने के निचली अदालत के फैसले का विरोध कर रही थी.