कंन्डोम लगा होने का मतलब सहमति से सेक्स नहीं, रेप केस में कोर्ट की टिप्पणी
Zee News
रेप केस (Rape Case) में सुनवाई के दौरान मुंबई की एक अदालत (Mumbai Court) ने साफ कहा कि कंडोम लगे होने का मतलब यह नहीं है कि सेक्स सहमति से किया गया.
मुंबई: मुंबई की एक अदालत ने रेप केस की सुनवाई करते हुए कहा कि कंडोम लगे होने का मतलब यह नहीं है कि सेक्स सहमति से किया गया था. अदालत ने ये टिप्पणी एक नेवी कर्मचारी की जमानत पर सुनवाई करते हुए की. इस नेवी कर्मचारी पर अपनी सहयोगी के साथ रेप करने का आरोप है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, 'केवल इसलिए कि कंडोम घटना स्थल पर मौजूद था, यह कहने के लिए पर्याप्त नहीं है कि शिकायतकर्ता के आरोपी के साथ सहमति से संबंध बने थे. यह भी हो सकता है कि आगे आने वाली दिक्कतों से बचने के लिए आरोपी ने कंडोम का इस्तेमाल किया हो.'More Related News