
कंझावला दुर्घटना मामला: अदालत ने एक आरोपी को दी जमानत, दिया ये बड़ा बयान
Zee News
अदालत ने अभियुक्तों से कहा कि जब भी आईओ द्वारा आवश्यक हो, वे जांच में शामिल हों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करें.
नई दिल्लीः दिल्ली की एक अदालत ने कंझावला मामले में आरोपियों का कथित तौर पर बचाव करने वाले अंकुश खन्ना को शनिवार को जमानत दे दी. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सान्या दलाल ने शुक्रवार को आत्मसमर्पण करने वाले खन्ना को यह देखते हुए जमानत दे दी कि उसके खिलाफ लगे आरोप जमानती हैं.
कोर्ट ने दिया ये बड़ा बयान न्यायाधीश ने कहा कि जांच अधिकारी (आईओ) के अनुसार, खन्ना ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा था कि आरोपी दीपक वाहन चला रहा था. हालांकि, अब तक की जांच में पता चला है कि आरोपी अमित गाड़ी चला रहा था. अदालत ने जांच अधिकारी की इस दलील पर भी गौर किया कि अंकुश खन्ना ने एक अन्य आरोपी आशुतोष के साथ सह-आरोपियों को दीपक के आवास पर छुपाने में मदद की थी. न्यायाधीश ने कहा, ‘‘कथित अपराध जमानती हैं. इसलिए आरोपी को 20,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही रकम की जमानत राशि पर जमानत दी जाती है.