कंज्यूमर फोरम ने फ्लाइट छूटने के मामले में रेलवे को दिया था मुआवजा देने का आदेश, अब SC करेगा इस पर विचार
ABP News
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रेलवे पर ''लापरवाही और सेवा में कमी'' के लिए मुआवजा देने के नेशनल कंज्यूमर फोरम के आदेश को लेकर नोटिस जारी किया है. यूनियन ऑफ इंडिया ने इसको चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी.
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रेलवे को ''लापरवाही और सेवा में कमी'' के लिए 40,000 रुपये का मुआवजा देने के नेशनल कंज्यूमर फोरम के आदेश को लेकर नोटिस जारी किया है. यूनियन ऑफ इंडिया ने कंज्यूमर फोरम के इस आदेश को चुनौती देते हुए कोर्ट में ये याचिका दायर की थी. ये 40,000 रुपये का मुआवजा उन लोगों को दिया जाना है जिनको ट्रेन यात्रा के दौरान अपने एयरपोर्ट तक पहुंचने में छह घंटे की देरी हो गई थी और इसके चलते इनकी फ्लाइट भी छूट गई थी. इस मामले में जिला कंज्यूमर फोरम ने भारतीय रेलवे को ''लापरवाही और सेवा में कमी'' का दोषी ठहराया था, और उसको पीड़ित लोगों को 40,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया था. इसके बाद नेशनल कंज्यूमर फोरम ने भी इस आदेश को बरकरार रखा था. रेल मंत्रालय ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.More Related News