
ऑल्ट न्यूज़ सिर्फ़ घरेलू भुगतान ही ले सकता था: ऑनलाइन भुगतान मंच रेज़रपे
The Wire
ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर के धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में गिरफ़्तार किए जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने कहा था कि इस वेबसाइट की तरफ से विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए) का कथित रूप से उल्लंघन किए जाने की जांच की जा रही है. संस्थान पर विदेशों से चंदा प्राप्त करने का आरोप लगा था, जिसका उसने खंडन किया था.
नई दिल्ली: ऑनलाइन भुगतान मंच रेजरपे (Razorpay) ने शुक्रवार को कहा कि तथ्यों की पड़ताल करने वाली वेबसाइट ‘ऑल्ट न्यूज’ सिर्फ घरेलू भुगतान वाला चंदा ही ले सकती थी और एफसीआरए के बगैर विदेशी लेनदेन की इजाजत नहीं थी.
रेजरपे का यह बयान ऐसे समय आया है, जब दिल्ली पुलिस ने पिछले हफ्ते एक अदालत को बताया था कि वे इस वेबसाइट के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ अपनी जांच में ऑल्ट न्यूज़ द्वारा विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) के कथित उल्लंघनों की भी जांच कर रहे हैं.
साल 2018 में किए गए एक ट्वीट के जरिये धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में बीते 27 जुलाई को जुबैर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था.
बीते दो जुलाई को दिल्ली पुलिस ने जुबैर के खिलाफ एफआईआर में आपराधिक साजिश, सबूत नष्ट करने और विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम की धारा 35 के तहत नए आरोप जोड़े हैं. ये आरोप जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दखल का द्वार खोलते हैं.