
ऐतिहासिक युद्धपोत INS विराट को तोड़ने की इजाजत, सुप्रीम कोर्ट ने रोक हटाई
NDTV India
सुप्रीम कोर्ट ने आज मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि INS विराट को बकायदा कानूनी तरीके से केंद्र सरकार से खरीदा गया था. CJI जस्टिस एस ए बोबडे ने कहा कि याचिकाकर्ता इस मामले में देरी से अदालत आए हैं. जबकि पहले ही युद्धपोत को 40 फीसदी तोड़ा जा चुका है. कोर्ट ने ये टिप्पणी करते हुए तोड़फोड के खिलाफ याचिका खारिज कर दी.
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ऐतिहासिक युद्धपोत INS विराट को तोड़ने की इजाजत दे दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने उसकी तोड़फोड़ पर लगाई रोक हटा ली है. सुप्रीम कोर्ट ने आज मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि INS विराट को बकायदा कानूनी तरीके से केंद्र सरकार से खरीदा गया था. CJI जस्टिस एस ए बोबडे ने कहा कि याचिकाकर्ता इस मामले में देरी से अदालत आए हैं, जबकि पहले ही युद्धपोत को 40 फीसदी तोड़ा जा चुका है. कोर्ट ने ये टिप्पणी करते हुए तोड़फोड के खिलाफ याचिका खारिज कर दी.More Related News