
एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में गौतम नवलखा को नहीं मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
ABP News
सुप्रीम कोर्ट ने तीन मार्च को नवलखा की उस जमानत याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जवाब मांगा था, जिसमें दावा किया गया था कि मामले में आरोपपत्र तय समयसीमा में दायर नहीं किया गया और इसलिए वह जमानत के हकदार हैं.
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में कार्यकर्ता गौतम नवलखा की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी. न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति के एम जोसफ की एक पीठ ने बंबई हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नवलखा कि याचिका खारिज कर दी. हाई कोर्ट ने मामले में नवलखा को जमानत देने से इनकार कर दिया था. न्यायमूर्मि जोसेफ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अदालत नवलखा कि याचिका खारिज कर रही है. शीर्ष अदालत ने नवलखा की जमानत याचिका पर 26 मार्च को फैसला सुरक्षित रखा था.More Related News