
एमनेस्टी इंडिया के पूर्व प्रमुख आकार पटेल मामले में बड़ी अदालत का रुख करेगी सीबीआई, निचली अदालत ने दिया था ये आदेश
ABP News
अदालत ने आदेश दिया था कि एजेंसी की ओर से सीबीआई निदेशक पटेल से लिखित में माफी मांगकर अपने अधीनस्थ की चूक को स्वीकार करें जिससे जनता के विश्वास को बनाए रखने में मदद मिलेगी.
दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI)को विदेशी योगदान नियमन अधिनियम के कथित उल्लंघन के एक मामले में एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया बोर्ड के अध्यक्ष आकार पटेल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC)को वापस लेने और उनसे माफी मांगने का निर्देश दिया था. अब सीबीआई इस फैसले के खिलाफ उससे बड़ी अदालत में अपील करने की योजना बना रही है.
गौरतलब है कि इस सर्कुवर के कराण आकार पटेल को अमेरिका जाने वाले जहाज में बैठने से बेंगलुरु एयरपोर्ट पर रोक दिया गया था. इस मामले में सीबीआई का दावा है कि आकार पटेल और एमेनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के खिलाफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एफसीआरए के तहत एक मुकदमे की जांच की जा रही है और इसमें एक आरोपपत्र भी कोर्ट के सामने पेश किया जा चुका है.