
एक हजार करोड़ रुपये के धनशोधन मामले में दिल्ली की अदालत ने चीनी नागरिक को दी जमानत
NDTV India
ईडी के मुताबिक आरोपी को कथित तौर पर धनशोधन के लिए 15 जनवरी को उसके व्यावसायिक सहयोगी ली झेनगुआ के साथ गिरफ्तार किया गया.
दिल्ली की एक अदालत ने एक हजार करोड़ रुपये के धनशोधन मामले में चीन के एक नागरिक को शुक्रवार को जमानत दे दी और उसे निर्देश दिया कि गूगल मैप के माध्यम से उसका लोकेशन जांच एजेंसियों को पता चलते रहना चाहिए. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेन्द्र राणा ने आरोपी लू सांग को राहत देते हुए कहा कि सुनवाई में काफी समय लगने की संभावना है और उसके भागने का खतरा नहीं है. न्यायाधीश ने यह भी निर्देश दिया कि अदालत के आदेश के बगैर आरोपी देश नहीं छोड़ेगा और अपना पासपोर्ट अदालत को सौंप देगा. अदालत ने निर्देश दिया, ‘‘वह जांच में सहयोग करता रहेगा. वह संबंधित अदालत की तरफ से सुनवाई की हर तय तारीख पर मौजूद रहेगा. वह अदालत की अनुमति के बगैर देश नहीं छोड़ेगा. वह गूगल मैप से सुनिश्चित करेगा कि जांच एजेंसी को उसके लोकेशन के बारे में पता चलता रहे.''More Related News