
ऊंचे प्रीमियम वाले ULIPs पर अब नहीं मिलेगी टैक्स छूट, इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरह लगेगा टैक्स, बदल गए नियम
Zee News
ULIP Taxation: सरकार ने ऊंचे प्रीमियम वाले यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज (ULIPs) के लिए नियमों में बदलाव किया है. लोकसभा में मंगलवार को कई संशोधनों के साथ पास हुए Finance Bill 2021 ULIPs को लेकर भी कुछ प्रावधान किए गए हैं.
नई दिल्ली: ULIP Taxation: सरकार ने ऊंचे प्रीमियम वाले यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज (ULIPs) के लिए नियमों में बदलाव किया है. लोकसभा में मंगलवार को कई संशोधनों के साथ पास हुए Finance Bill 2021 ULIPs को लेकर भी कुछ प्रावधान किए गए हैं. इन बदलावों का असर उन लोगों पर पड़ेगा जो बड़ी रकम ULIP में लगाते हैं. अब उन्हें इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बराबर टैक्स देना होगा. संशोधित फाइनेंस बिल में कहा गया है कि हाई प्रीमियम वाले ULIPs पर न्यूनतम इक्विटी होल्डिंग की शर्तें लागू होंगी. वास्तविक फाइनेंस बिल में कहा गया था कि 2.5 लाख रुपये से ज्यादा सालाना प्रीमियम वाले ULIP में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (10) (D) के तहत मैच्योरिटी पर टैक्स छूट का फायदा नहीं मिलेगा.More Related News