उम्मीदवारों का आपराधिक इतिहास प्रकाशित नहीं करने वाली पार्टियों के खिलाफ अवमानना याचिका पर SC सुनाएगा फैसला
NDTV India
एमिकस क्यूरी के वी विश्वनाथन ने कहा कि सभी पक्षों को कानून के अनुसार अनिवार्य और बाध्य किया जाना चाहिए. उल्लंघन की स्थिति में चुनाव चिन्ह का निलंबन समयबद्ध हो सकता है.
अपने उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास को प्रकाशित करने में विफल रहने वाले राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह निलंबित हो सकता है? क्या चुनाव आयोग ऐसी राजनीतिक पार्टी का चिन्ह निलंबित कर सकता है? दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अपने उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास को प्रकाशित करने में विफल रहने वाले राजनीतिक दलों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की याचिका पर फैसला सुनाएगा. जस्टिस आरएफ नरीमन और जस्टिस बीआर गवई की बेंच इस मामले पर फैसला सुनाएगी. सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास का खुलासा नहीं करने वाली राष्ट्रीय पार्टी के खिलाफ उल्लंघन के मद्देनज़र पार्टी के चुनाव चिन्ह को फ्रीज या निलंबित रखा जाए. आयोग ने यह सुझाव सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन के मामले में दिया है.More Related News