
उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक़ अहमद और दो अन्य को उम्रक़ैद की सज़ा
The Wire
इस साल फरवरी में इलाहाबाद में उमेश पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. इस संबंध में अतीक़ अहमद और उसके परिवार के कुछ सदस्यों के ख़िलाफ़ हत्या का मामला दर्ज किया गया है. उमेश बसपा विधायक रहे राजू पाल की 2005 में की गई हत्या मामले में गवाह थे. राजू पाल हत्या में भी अतीक़ नामज़द है.
नई दिल्ली: नाटकीय मीडिया कवरेज के बीच गैंगस्टर से राजनेता बने अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद लाए जाने के एक दिन बाद मंगलवार (28 मार्च) को एक एमपी/एमएलए अदालत ने अपहरण के एक मामले में कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
अदालत ने दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को भी यही सजा सुनाई और तीनों पर 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. इसके अलावा अहमद के भाई अशरफ सहित अन्य सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया गया.
एक पूर्व सांसद और विधायक अतीक अहमद हत्या और अपहरण सहित कम से कम 100 आपराधिक मामलों का सामना कर रहा है. सोमवार 27 मार्च को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा 24 घंटे की सड़क यात्रा के बाद उसे गुजरात जेल से इलाहाबाद लाकर अदालत में पेश किया गया था.
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, उमेश पाल की पत्नी और मां ने अदालत फैसले पर संतोष व्यक्त किया है, हालांकि उन्होंने हत्या मामले में अतीक को मौत की सजा देने की अपील की.