उमर खालिद को झटका, दिल्ली दंगों के केस में जमानत याचिका खारिज
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उमर खालिद को दिल्ली की अदालत से फिर झटका लगा है. दिल्ली दंगों से जुड़े केस में उनकी जमानत याचिका फिर खारिज हो गई है.
उमर खालिद (Umar khalid) को दिल्ली की अदालत से फिर झटका लगा है. दिल्ली दंगों से जुड़े केस में उनकी जमानत याचिका फिर खारिज हो गई है. दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को जमानत देने से इनकार किया. उमर खालिद के खिलाफ दंगे की साजिश और UAPA के तहत मामला दर्ज है.
उमर खालिद की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई थी, फिर फैसले को गुरुवार यानी आज तक के लिए टाल दिया गया था. अब कोर्ट ने इसपर आदेश सुनाया. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत इस याचिका पर सुनवाई कर रहे थे.
उमर खालिद पर क्या हैं आरोप?
खालिद और कई अन्य लोगों पर फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के 'मास्टरमाइंड' होने के मामले में आतंकवाद विरोधी कानून-यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है. आरोप है कि खालिद की मंशा थी कि देश में दंगे कराकर अशांति फैलाई जाए.
दिल्ली पुलिस ने कहा था- लोगों को बनाया गया चारा
बहस के दौरान, आरोपी ने अदालत से कहा था कि अभियोजन पक्ष के पास उसके खिलाफ अपना मामला साबित करने के लिए सबूत नहीं हैं. वहीं अभियोजन पक्ष की तरफ से कहा गया था कि CAA प्रदर्शन के नाम पर लोगों को चारे के रूप में इस्तेमाल किया था.
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