उमर और ख़ालिद सैफ़ी को हथकड़ी लगाकर पेश करने की याचिका ख़ारिज, कोर्ट ने कहा- वे गैंगस्टर नहीं
The Wire
दिल्ली पुलिस ने स्थानीय अदालत में दायर याचिका में कहा था कि दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में गिरफ़्तार उमर ख़ालिद और ख़ालिद सैफ़ी को हथकड़ी लगाकर पेश करने की अनुमति दी जाए क्योंकि ये दोनों अत्यधिक जोखिम वाले क़ैदी हैं. अदालत ने इससे इनकार करते हुए कहा कि याचिका तकनीकी आधार पर उचित नहीं है.
नई दिल्लीः दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने जवाहलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद और कार्यकर्ता खालिद सैफी को हथकड़ी लगाकर निचली अदालतों में पेश करने की अनुमति देने की पुलिस की याचिका को खारिज कर दिया. अदालत का कहना है कि ये आरोपी गैंगस्टर नहीं हैं और न ही पेशी के दौरान उनसे किसी तरह का खतरा है इसलिए इन्हें हथकड़ी लगाने की जरुरत नहीं है. दरअसल अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव की अदालत के समक्ष दिल्ली पुलिस की तरफ से याचिका दायर की गई थी. पुलिस का कहना था कि इन दोनों आरोपियों को हथकड़ी लगाकर पेश करने की अनुमति दी जाए क्योंकि ये दोनों अत्यधिक जोखिम वाले कैदी हैं.More Related News