उद्योग ऑक्सीजन के लिए इंतज़ार कर सकते हैं, कोविड-19 के मरीज़ नहीं: अदालत
The Wire
कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप की वजह से राजधानी दिल्ली समेत देश विभिन्न शहरों में ऑक्सीजन, वेटिंलेटर और अस्पतालों में बिस्तरों की कमी की ख़बरें आ रही हैं. दिल्ली हाईकोर्ट पीठ ने केंद्र सरकार से यह जानकारी देने को कहा कि कोविड-19 के मरीज़ों के लिए ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति के लिए क्या-क्या किया जा सकता है?
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के मरीजों को ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं की जा रही है और केंद्र सरकार से सवाल किया कि क्या उद्योगों की ऑक्सीजन आपूर्ति कम करके उसे वह मरीजों को मुहैया करा सकती है. जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा, ‘उद्योग इंतजार कर सकते हैं, मरीज नहीं. मानव जीवन खतरे में है.’ पीठ ने कहा कि उसने सुना है कि गंगा राम अस्पताल के डॉक्टरों को मजबूरी में कोविड-19 के मरीजों को दिया जाने वाला ऑक्सीजन कम करना पड़ रहा है, क्योंकि वहां जीवन रक्षक गैस की कमी है. अदालत ने केंद्र सरकार की अधिवक्ता मोनिका अरोड़ा से सवाल किया, ‘ऐसे कौन से उद्योग हैं, जिनकी ऑक्सीजन आपूर्ति कम नहीं की जा सकती है.’More Related News