उत्तर प्रदेश सरकार ने मुज़फ़्फ़रनगर दंगे से जुड़े 77 मामले बिना कारण बताए वापस लिए
The Wire
न्यायमित्र नियुक्त किए गए वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2013 के मुज़फ़्फ़रनगर दंगे से जुड़े वापस लिए गए मामलों का संबंध ऐसे अपराधों से हैं जिनमें उम्रक़ैद की सज़ा हो सकती है.
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय को मंगलवार को बताया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बिना कारण बताए 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे से जुड़े 77 मामले वापस ले लिए हैं जिनका संबंध ऐसे अपराधों से हैं जिनमें उम्रकैद की सजा हो सकती है. प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ वकील अश्वनी उपाध्याय द्वारा दायर की याचिका पर सुनवाई करने वाली है जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज मामलों का त्वरित निस्तारण करने का अनुरोध किया गया है. इस मामले में न्यायमित्र नियुक्त किए गए वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने वकील स्नेहा कलिता के मार्फत दाखिल की गई अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राज्य सरकार ने बताया कि 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के संबंध में मेरठ जोन के पांच जिलों में 6,869 आरोपियों के विरूद्ध 510 मामले दर्ज किये गए हंसारिया ने कहा, ‘510 मामलों में से 175 में आरोपपत्र दाखिल किए गए, 165 मामलों में अंतिम रिपोर्ट जमा की गई, 175 हटा दिए गए. उसके बाद 77 मामले राज्य सरकार ने सीआरपीसी की धारा 321 के तहत वापस ले लिए. सरकारी ओदश में सीआरपीसी की धारा 321 के तहत मामले को वापस लेने का कोई कारण भी नहीं बताया गया. उसमें बस इतना कहा गया है कि प्रशासन ने पूरा विचार करने के बाद खास मामले को वापस लेने का फैसला किया है.’More Related News