
उत्तर प्रदेश: आज़म ख़ान के बेटे अब्दुल्ला आज़म की विधानसभा सदस्यता रद्द
The Wire
मुरादाबाद की एक विशेष अदालत ने दो दिन पहले ही 15 साल पुराने एक मामले में सपा के राष्ट्रीय महासचिव आज़म ख़ान और उनके विधायक पुत्र अब्दुल्ला आज़म को दो साल की सज़ा सुनाई थी. जन प्रतिनिधित्व क़ानून के तहत दो साल या इससे अधिक की सज़ा पाने पर एक जनप्रतिनिधि की विधानसभा सदस्यता चली जाती है.
लखनऊ: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बाद अब उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की भी विधानसभा सदस्यता चली गई है. अब्दुल्ला रामपुर जिले की स्वार विधानसभा सीट से विधायक हैं.
हिंदुस्तान के मुताबिक विधानसभा सचिवालय ने स्वार सीट को बुधवार को रिक्त घोषित कर दिया.
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की एक विशेष अदालत ने दो दिन पहले ही सोमवार को 15 साल पुराने एक मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान और उनके विधायक पुत्र अब्दुल्ला आजम को दो साल की सजा सुनाई थी, जबकि मामले में सात लोगों को दोषमुक्त कर दिया.
इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक, विधानसभा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ’15 साल पुराने एक मामले में अब्दुल्ला आजम को दो साल (जेल) की सजा सुनाए जाने के मुरादाबाद कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है.’