
उत्तर प्रदेश: अगले छह महीनों तक सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर पाबंदी बरक़रार
The Wire
उत्तर प्रदेश सरकार ने बीते साल मई में छह महीने की अवधि के लिए एस्मा लागू किया था. बाद में नवंबर 2020 में इसके प्रावधानों को और छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया था.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने शासकीय, अर्द्धशासकीय तथा किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन कार्यरत कर्मचारियों के हड़ताल करने पर पाबंदी को छह माह के लिए और बढ़ा दिया है. पिछली बार यह पांबदी 25 नवंबर, 2020 को लगाई गई थी. कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकुल सिंघल ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि सरकार ने उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 के अधीन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए हड़ताल पर और छह महीने की अवधि के लिए प्रतिबंध लगा दिया है. बयान के अनुसार, इस संबंध में आवश्यक आदेश 25 मई को जारी कर दिए गए हैं. सिंघल ने बताया कि राज्य के कार्य-कलापों से संबंधित किसी लोक सेवा, राज्य सरकार के स्वामित्व तथा नियंत्रण के तहत किसी सेवा तथा किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी सेवा के कर्मचारियों के लिए हड़ताल निषिद्ध की गई है.More Related News