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उत्तराखंड: गुज्जरों के मामले में तीरथ सरकार को हाईकोर्ट की कड़ी फटकार, कही ये बात
ABP News
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय पार्क में जाने से वन गुज्जर परिवारों को रोके जाने और उन्हें अमानवीय दशाओं में रहने को मजबूर करने के लिए तीरथ सरकार को फटकार लगाते हुए कड़ी टिप्पणी की है.
देहरादून. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी जिले के गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय पार्क में जाने से वन गुज्जर परिवारों को रोके जाने और उन्हें अमानवीय दशाओं में रहने को मजबूर करने के लिए राज्य सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने इसे उनके 'जीने के मूल अधिकार का उल्लंघन' करार दिया है. एक गैर सरकारी संगठन द्वारा इन गुज्जर परिवारों की दुर्दशा को लेकर अदालत से दखल की प्रार्थना वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई थी. सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एक खंडपीठ ने परिवारों की समस्या के समाधान के लिए तत्काल उपाय करने के आदेश दिए. अदालत ने कहा कि अगर जांच में ये लोग कोविड मुक्त पाए जाते हैं और इनके पास वैध कानूनी दस्तावेज हैं तो उन्हें अपनी आजीविका कमाने के लिए पार्क में प्रविष्ट होने देने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए.More Related News