
ईडी प्रमुख का कार्यकाल अनिश्चितकाल तक बढ़ाना जारी नहीं रख सकतेः सुप्रीम कोर्ट
The Wire
एनजीओ कॉमन कॉज़ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ईडी प्रमुख संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाकर 18 नवंबर 2021 तक किए जाने के केंद्र सरकार के फ़ैसले को चुनौती दी है. 19 नवंबर 2018 को उनका कार्यकाल दो साल तय किया गया था. नवंबर 2020 में कार्यकाल के कुछ ही दिन शेष रहने पर सरकार ने वास्तविक नियुक्ति आदेश में संशोधन कर उसे तीन साल कर दिया था.
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सभी महत्वपूर्ण मामलों की जांच पूरी होने तक केंद्र सरकार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) प्रमुख के कार्यकाल में विस्तार को जारी नहीं रख सकती. अदालत को इससे पहले बताया गया था कि ईडी के मौजूदा प्रमुख की अगुवाई में मनी लॉन्ड्रिंग के महत्वपूर्ण मामलों में सफलता एक साल के लिए उनके कार्यकाल विस्तार के प्रमुख कारणों में से एक है. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत गैर सरकारी संगठन ‘कॉमन कॉज’ की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. ‘कॉमन कॉज’ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ईडी प्रमुख संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाकर 18 नवंबर 2021 तक किए जाने के केंद्र सरकार के 13 नवंबर 2020 के फैसले को चुनौती दी थी.More Related News