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इसी महीने फाइल कर दें अपना ITR, नहीं तो देना पड़ सकता है दोगुना TDS, जानिए क्या हैं नए नियम
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Income Tax Return: अगर आपने अबतक Income Tax रिटर्न नहीं भरा है तो इसी महीने भर लीजिए, क्योंकि 1 जुलाई से आपको इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR नहीं भरने वालों के लिए नियम काफी सख्त कर दिए हैं.
नई दिल्ली: Income Tax Return: अगर आपने अबतक Income Tax रिटर्न नहीं भरा है तो इसी महीने भर लीजिए, क्योंकि 1 जुलाई से आपको इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR नहीं भरने वालों के लिए नियम काफी सख्त कर दिए हैं. वित्त वर्ष 2020-21 के इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है. आज से इनकम टैक्स का नया पोर्टल भी शुरू हो गया है. Finance Act, 2021 के नए नियमों के मुताबिक अगर कोई टैक्सपेयर लगातार दो साल से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करता है तो उसे दोगुना TDS और TCS चुकाना होगा. अगर इन दो सालों TDS, या TCS का बकाया 50 हजार रुपये या इससे ज्यादा है तो ऊंची दरों के हिसाब से टीडीएस देना होगा. यह नियम 1 जुलाई 2021 से लागू हो जाएगा, पीनल TDS और TCS की दरें 10-20 परसेंट होंगी, जो कि सामान्यतौर पर 5-10 परसेंट होती हैं.More Related News