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इलाहाबाद HC की PM और मुख्य चुनाव आयुक्त से चुनाव टालने की अपील- कहा रैलियों में भीड़ पर रोक लगाएं
ABP News
UP Election 2022: कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री और मुख्य चुनाव आयुक्त से चुनाव टालने की अपील है. कोर्ट ने कहा कि रैलियों में भीड़ पर रोक लगाएं.
UP Election: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देश औप विदेशों में कोरोना के नये वेरिएन्ट ओमिक्रान के बढ़ते प्रभाव को लेकर आज देश के प्रधानमंत्री और चुनाव आयुक्त से अनुरोध किया है कि वह उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में इस तीसरी लहर से जनता को बचाने के लिए राजनीति पार्टियों द्वारा भीड़ एकत्रित कर चुनावी रैलियों पर रोक लगाएं. राजनीतिक पार्टियों से कहा जाय कि वह चुनाव प्रचार टीवी व समाचार पत्रों के माध्यम से करें. प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हुए हाईकोर्ट जज ने कहा कि वह पार्टियों की चुनावी सभाएं और रैलियों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए. प्रधानमंत्री चुनाव टालने पर भी विचार करें, क्योंकि जान है तो जहान है. यह आदेश जस्टिस शेखर कुमार यादव ने उत्तर गिरोहबंद कानून के तहत जेल में बंद आरोपी संजय यादव की जमानत मंजूर करते हुए दिया है. संजय यादव के खिलाफ इलाहाबाद के थाना कैंट एरिया में मुकदमा दर्ज है.
हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए कहा कि आज इस न्यायालय के समक्ष लगभग चार सौ मुकदमें सूची बद्व है. इसी प्रकार से नित्य मुकदमें इस न्यायालय के समक्ष सूचीबद्व होते हैं जिसके कारण अधिक संख्या में अधिवक्तागण उपस्थित होते हैं और उनके बीच किसी भी प्रकार की सोशल डिस्टेंस नहीं होती है. अधिवक्ता आपस में सटकर खडे़ होते हैं. जब कि कोरोना की नई वैरियन्ट ओमीक्राइन के मरीज बढ़ते जा रहे है और तीसरी लहर आने की सम्भावना है.