
इलाहबाद हाई कोर्ट ने गोवध मामले में तीन लोगों की NSA के तहत हिरासत रद्द की
The Quint
up cow slaughter: इलाहबाद हाई कोर्ट ने गोहत्या के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत तीन लोगों की हिरासत को रद्द कर दिया है, allahabad high court quashes detention of three persons under nsa for cow slaughter
इलाहबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने गोहत्या (cow slaughter) के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत तीन लोगों की हिरासत को रद्द कर दिया है. हाई कोर्ट ने 5 अगस्त को फैसला सुनाते हुए कहा कि 'घर के अंदर गोवध कानून-व्यवस्था का मामला हो सकता है लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था का नहीं.' कोर्ट तीनों आरोपियों के परिजनों की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रहा था.इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, यूपी पुलिस ने पिछले साल जुलाई में सीतापुर जिले से इरफान, रहमतुल्लाह और परवेज को कथित गोवध के लिए गिरफ्तार किया था. इलाहबाद हाई कोर्ट ने कहा कि तीनों की रिहाई का आदेश देते हुए कहा, "ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिससे इस नतीजे पर पहुंचा जाए कि याचिकाकर्ता भविष्य में फिर ऐसा करेंगे."ADVERTISEMENT"गरीबी, रोजगार की कमी या भूख की वजह से अपने घर के अंदर गोवध करना सिर्फ कानून-व्यवस्था का मसला हो सकता है और इसकी उस स्थिति से तुलना नहीं हो सकती जिसमें सार्वजानिक तौर पर कई गोवंश का वध किया जाए या उनके मीट को ट्रांसपोर्ट किया जाए या शिकायत करने वाले लोगों पर वध करने वाले लोगों का हिंसक हमला हुआ हो, जिसमें सार्वजानिक व्यवस्था को खतरा होगा."इलाहबाद हाई कोर्टकोर्ट के मुताबिक, NSA के तहत हिरासत का आदेश तीनों आरोपियों को पिछले साल 14 अगस्त पर दिया गया था, जब वो गिरफ्तारी के बाद सीतापुर जेल में बंद थे. तीनों पर UP गोवध निरोध कानून के विभिन्न सेक्शन और आपराधिक कानून संशोधन कानून के सेक्शन 7 के तहत केस दर्ज किया गया था. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, कोर्ट को बताया गया कि तीनों लोगों पर यूपी गैंगस्टर्स कानून और गैर-सामाजिक गतिविधियां (निरोध) कानून के तहत एक और FIR दर्ज हुई थी.(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)ADVERTISEMENT...More Related News