इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद आगे क्या होगा
BBC
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली को बहाल कर दिया है, अब 9 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा.
चीफ़ जस्टिस उमर अता बांदियाल की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच ने संसद के डिप्टी स्पीकर के फ़ैसले को असंवैधानिक बताते हुए संसद को बहाल करने का फ़ैसला सुनाया और कहा है कि 9 अप्रैल को सदन की बैठक बुलाई जाए.
तीन अप्रैल को प्रधानमंत्री इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को डिप्टी स्पीकर ने बाहरी साजिश करार देते हुए संविधान के आर्टिकल 5 के तहत रद्द कर दिया था.
उसके बाद इमरान ख़ान की सलाह पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ़ अल्वी ने संसद भंग कर दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया था.
पाकिस्तान में चुनाव और संसदीय मामलों पर नज़र रखने वाले संगठन पीएलडीएटी के प्रमुख अहमद बिलाल महबूब का कहना है कि हुकूमत अब अधिक से अधिक सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर फिर से विचार करने का आग्रह कर सकती है. लेकिन अगर इतिहास पर नज़र डालें तो ऐसी दरख़्वास्तों के बाद भी चीज़ें बदलने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती है.