आवास की सुरक्षा के लिए HC पहुंचे सुब्रमण्यम स्वामी, कोर्ट से केंद्र को निर्देश देने की मांग
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पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने आवास की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है. इसके लिए उन्होंने संविधान की धारा 14 और 21 का हवाला दिया है.
पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है. इस याचिका में उन्होंने मांग की है कि अदालत केंद्र को निर्देश दे कि उनके आवासीय परिसर की पर्याप्त सुरक्षा की जाए.
Z श्रेणी की सुरक्षा पाने वाले स्वामी ने संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मिले जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का हवाला देते हुए कहा है कि अदालत उनके घर की सुरक्षा बढ़ाने के लिए केंद्र को निर्देश जारी करे.
वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत मेहता ने गुरुवार को मुख्य न्यायधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच के सामने उनका पक्ष रखा.
अदालत में सुनवाई के दौरान वकील ने कहा कि जब स्वामी ने सरकारी आवास की फिर से आवंटन की मांग करते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था तब केंद्र द्वारा आश्वासन दिया गया था कि उनके निजी आवास पर सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी. हालांकि ऐसा नहीं किया गया है. अब मामले की सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी.
गौरतलब है कि जब स्वामी का राज्यसभा सांसद के रूप में कार्यकाल समाप्त हो गया था और उन्हें अपना सरकारी आवास खाली करने के लिए कहा गया था, तो उन्होंने Z श्रेणी के सुरक्षा वाले व्यक्ति होने की बात पर विचार करते हुए सरकारी आवास के आवंटन को जारी रखने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था.
इस पर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने यह कहते हुए इस तरह की राहत देने से इनकार कर दिया था कि उन्हें मूल रूप से 5 साल के ही इस आवास का आवंटन किया गया था जिसका समय अब समाप्त हो गया है.
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