
आवश्यक रक्षा सेवाओं से जुड़े लोग नहीं कर पाएंगे आंदोलन या हड़ताल, सरकार लाई अध्यादेश
NDTV India
कानून मंत्रालय द्वारा जारी आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश 2021 पर एक गजट अधिसूचना में कहा गया है कि सेना से जुड़े किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान के रक्षा उपकरण, सेवाओं और संचालन या रखरखाव के उत्पादन में लगे कर्मचारियों के साथ-साथ मरम्मत और रख-रखाव में कार्यरत कर्मचारी रक्षा उत्पाद अध्यादेश के दायरे में आएंगे.
देशभर में सेना के लिए हथियार और गोला बारूद बनाने वाली ऑर्डिनस फैक्ट्री बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा 26 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा के कुछ दिनों बाद सरकार आवश्यक रक्षा सेवाओं में शामिल किसी भी व्यक्ति के आंदोलन और हड़ताल पर रोक लगाते हुए एक अध्यादेश लेकर आई है. कानून मंत्रालय द्वारा जारी आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश 2021 पर एक गजट अधिसूचना में कहा गया है कि सेना से जुड़े किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान के रक्षा उपकरण, सेवाओं और संचालन या रखरखाव के उत्पादन में लगे कर्मचारियों के साथ-साथ मरम्मत और रख-रखाव में कार्यरत कर्मचारी रक्षा उत्पाद अध्यादेश के दायरे में आएंगे.More Related News