आरबीआई ने बैंक एमडी और सीईओ का कार्यकाल 15 वर्ष तय किया, आदेश जारी
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए बैंक के एमडी और सीईओ का कार्यकाल तय कर दिया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा.
मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए बैंक के एमडी और सीईओ का कार्यकाल तय कर दिया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा. सोमवार को सभी वाणिज्यिक बैंकों के लिए जारी एक परिपत्र (सर्कुलर) में आरबीआई ने कहा कि प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) या पूर्णकालिक निदेशक (डब्ल्यूटीडी) के पद पर कोई 15 से साल से ज्यादा समय तक नहीं रह सकता. इसके अलावा, एमडी और सीईओ या डब्ल्यूटीडी, जो प्रमोटर या प्रमुख शेयरधारक भी होते हैं, इन पदों को 12 से साल से ज्यादा समय तक अपने पास नहीं रख सकते. बैंकों को 1 अक्टूबर, 2021 तक निर्देशों को अमल में लाना होगा.More Related News