
आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए खाते खोलने से रोका
The Wire
भारतीय रिज़र्व बैंक ने निगरानी से जुड़ी चिंताओं के मद्देनज़र यह आदेश जारी किया है. रिज़र्व बैंक ने अपने बयान में कहा है पेटीएम पेमेंट्स बैंक का नए ग्राहकों के खाते खोलना आईटी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा के बाद आरबीआई द्वारा दी जाने वाली विशिष्ट अनुमति के अधीन होगा.
केंद्रीय बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को एक बयान में पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए खाते खोलने से रोकने वाला आदेश जारी किया. साथ ही उसे ‘सामग्री निगरानी से जुड़ी चिंताओं’ (material supervisory concerns) का हवाला देते हुए अपने आईटी सिस्टम का व्यापक ऑडिट करने का भी निर्देश दिया गया है.
उसने कहा, ‘आरबीआई ने अपने अधिकार क्षेत्र के तहत अन्य कानूनों के साथ-साथ बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को नए ग्राहकों के बैंक खाते पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निर्देश दिया है.’
आरबीआई ने भुगतान बैंक से अपने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली की व्यापक समीक्षा करने के लिए एक आईटी ऑडिट कंपनी नियुक्त करने का भी निर्देश दिया.
रिज़र्व बैंक ने अपने बयान में कहा, ‘पेटीएम पेमेंट्स बैंक का नए ग्राहकों के खाते खोलना आईटी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा के बाद आरबीआई द्वारा दी जाने वाली विशिष्ट अनुमति के अधीन होगा.’