
आप विधायक इमरान हुसैन को हाई कोर्ट ने दी राहत, कहा- दिल्ली को आवंटित कोटे से नहीं ली ऑक्सीजन
ABP News
आप विधायक इमरान हुसैन ने ट्वीट करते हुए कहा कहा कि वे जनता की सेवा करते रहेंगे. विधायक ने कहा कि उनका पूरा ध्यान जनता की सेवा पर केंद्रित है.
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के विधायक इमरान हुसैन के खिलाफ ऑक्सीजन की जमाखोरी करने का आरोप लगाने वाली याचिका पर दिल्ली सरकार द्वारा इस मामले में जवाब दाखिल करने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने उसका गुरुवार को निपटारा कर दिया. प्रतिवेदन में सरकार ने कहा था कि उसने इमरान हुसैन को गैस नहीं दी और ना ही ‘रिफिलर’ के जरिए उस ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई, जिसे घर में ही आइसोलेशन में रह रहे लोगों, अस्पतालों और एम्बुलेंस के लिए दिया गया था. न्यायमित्र एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राजशेखर राव ने कोर्ट को बताया कि हुसैन ने फरीदाबाद में जिस व्यापारी से सिलेंडर भरवाने के दस्तावेज दिखाए हैं, वे ‘‘विश्वसनीय प्रतीत होते हैं.’’ प्रतिवेदन पर गौर करने के बाद, न्यायमूर्ति विपिन सांघवी और न्यायमूर्ति रेखा पाली ने हुसैन के खिलाफ दायर उस याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें आरोप लगाया था कि कोविड-19 के मद्देनजर शहर में ऑक्सीजन की कमी के समय हुसैन ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी कर रहे हैं. पीठ ने कहा, ‘‘ हम इस मामले पर आगे सुनवाई करने के पक्ष में नहीं हैं.’’More Related News